(RAJASTHAN PRAVASI SAMBAL YOJANA)
उद्देश्य: हादसे और संकट की घड़ी में किसी अनहोनी पर प्रवासी राजस्थानियों को सहायता देना, उनके
परिवार को आर्थिक एवं व्यवस्थागत सहायता प्रदान करना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता: किसी प्रवासी सदस्य की असामयिक मृत्यु पर परिवार को राहत एवं
पुनर्वास सेवा के माध्यम से आर्थिक एवं व्यवस्थागत सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे संकट में परिवार को प्रशासनिक या
कानूनी सहयोग न हो तो उसमें भी मदद दी जाएगी।
पात्रता (ELIGIBILITY):
- राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- कम से कम एक वर्ष से राज्य के बाहर प्रवासरत होना चाहिए।
- राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन का सक्रिय सदस्य होना (सदस्यता शुल्क ₹500 वार्षिक)।
अपात्रता (EXCLUSION):
- आत्महत्या की स्थिति में योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़ (DOCUMENTS REQUIRED):
- मृत्यु से संबंधित अस्पताल/चिकित्सक से जुड़े दस्तावेज़ (मृत्यु प्रमाण पत्र, रिपोर्ट आदि)।
- पहचान प्रमाण (जैसे – आधार कार्ड)।
- राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की सदस्यता प्रमाण पत्र।
योजना का लाभ कैसे लें:
- मृत्यु की स्थिति में निकटतम समन्वय केंद्र / फाउंडेशन या हेल्पलाइन पर सूचित करें।
- दस्तावेज़ जमा करने के बाद पुनर्वास सेवा एवं संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी।
विशेष टिप्पणी: यह योजना "राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन" द्वारा संचालित एक मानवीय पहल है, जो देश और
विदेशों में बसे राजस्थानियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने का प्रयास करती है।